लातेहार। जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष अदालत पोक्सो ने नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी गोपाल कुमार को पोक्सो की धारा 8 के तहत पांच वर्षों का कठोर कारावास एवम् 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने बताया कि बालूमाथ की एक नाबालिग छात्रा के साथ सजयफ्ता ने दुर्व्यवहार किया था। यह खबर आप झारखंड लेटेस्ट न्यूज पर पढ़ रहे हैं। नाबालिग छात्रा ने बालूमाथ थाना कांड संख्या 20/20 दर्ज कराया था।
अदालत ने जेल में बिताए अवधि को समायोजित करने का आदेश पारित किया है।जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन माह की सजा सुनाया है।